Bussiness Good News: व्यापार करने वालों के लिए अच्छी खबर! सरकार पेमेंट नियमों में बदलाव करेगी
ये खबर बिजनेस करने वालों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राप्त सूत्रों के अनुसार, वित्त मंत्रालय इनकम टैक्स एक्ट के तहत नियम 43B (h) को लागू करने से रोकने पर विचार कर रहा है।
ये खबर बिजनेस करने वालों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि सरकार भुगतान नियमों को बदलने जा रही है CNBC-TV18 को सूत्रों ने बताया कि वित्त मंत्रालय 45 दिन के भुगतान नियम को अप्रैल 2025 तक स्थगित कर सकता है। सूत्रों ने बताया कि वित्त मंत्रालय इनकम टैक्स एक्ट के नियम 43B (h) को स्थगित करने पर विचार कर रहा है, जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) को 45 दिनों के भीतर भुगतान करना अनिवार्य करता है। यह कहा गया है कि यह प्रस्तावित स्थगन पूरे वित्त वर्ष तक चलेगा। 1 अप्रैल, 2025 से नियम लागू होने की उम्मीद है।
2023 के फाइनेंस एक्ट ने आयकर में बदलाव किया। इसके तहत, सेक्शन 43B में खंड (h) पेश किया गया था, जो MSMEs को समय पर भुगतान सुनिश्चित करता था। इस बदलाव के तहत भुगतान करने के लिए 45 दिन की अवधि दी गई है। इस समय सीमा का पालन नहीं करने पर, पेंडिंग पेमेंट को इनकम माना जाएगा और टैक्सेशन के अधीन होगा।
Bussiness Good News: इंडस्ट्री ने की थी पुनर्विचार करने की अपील
व्यवसाय ने पहले ही वित्त मंत्रालय से इस नियम को लागू करने की तिथि पर पुनर्विचार करने की अपील की थी। स्मॉल पेमेंट साइकल से कई क्षेत्रों ने चिंता व्यक्त की है और कहा है कि यह पुरानी प्रथाओं को चुनौती देता है, जो पहले से ही रद्द हो चुका है।
Bussiness Good News: इंडस्ट्री बॉडीज ने दिया था ये सुझाव
इंडस्ट्री बॉडीज ने वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव दिया है कि व्यवसायों को आवश्यक एडजस्टमेंट पारियड देने के लिए कानून में बदलाव या अस्थायी स्थगन किया जाए। 16 फरवरी को, MSME मिनिस्ट्री ने कई SME संगठनों से संपर्क किया, जो इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते थे। सूत्रों ने बताया कि SMS Groups को 19 फरवरी तक अपनी प्रतिक्रियाएं देने के लिए कहा गया था।
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